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बिजली का झटका – Electricity Tariff में बदलाव ने बढ़ाई बिजली की दरें, ग्रामीण उपभोक्ताओं पर डाला अधिक बोझ

बिजली का झटका - Electricity Tariff में बदलाव ने बढ़ाई बिजली की दरेंबिजली का झटका - Electricity Tariff में बदलाव ने बढ़ाई बिजली की दरें

Ranchi Desk : झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगा है। बिजली की दरें (Electricity Tariff) बढ़ने के साथ ही अब झारखंड के उपभोक्ताओं को बिजली के लिए अधिक पैसे देने होंगे। शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में ग्रामीण उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ पड़ा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज में भी वृद्धि हुई है।

बता दें कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राजधानी रांची में 28 फरवरी, 2024 (बुधवार) को वर्ष 2023-2024 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा की है। नए टैरिफ के अनुसार अब शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 35 पैसे और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 50 पैसे अधिक का भुगतान करना होगा।

Electricity Tariff Increased

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (Jharkhand State Electricity Regulatory Commission) की ओर से घोषित नई दरों के अनुसार शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में ग्रामीण उपभोक्ताओं पर अधिक भार डाला गया है। पहले ग्रामीण उपभोक्ता 5.80 रुपए प्रति यूनिट की दर पर भुगतान करते थे, लेकिन अब उन्हें 50 पैसे अधिक यानी 6.30 रुपए प्रति यूनिट की दर पर भुगतान करना होगा।

फिक्स्ड चार्ज के मामले में भी ग्रामीण उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ डाला गया है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज में जहां कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

Electricity Tariff in Jharkhand

शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 35 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। पहले शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता 6.30 रुपए प्रति यूनिट की दर पर भुगतान कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें 6.65 रुपए प्रति यूनिट की दर पर भुगतान करना होगा। हालांकि शहरी उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

बता दें कि जेबीवीएनएल ने नए टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में 2.30 रुपए प्रति यूनिट वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा था। जेबीवीएनएल के प्रस्ताव के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के लिए 8.60 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता। लेकिन आयोग ने इसे मानने से इंकार कर दिया।

-सार्थक खबर ब्यूरो


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